
जिले में 144 धारा प्रभावशील, उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही, सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित है, विवाह और दशगात्र के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम पात्रता के आधार पर देंगे अनुमति
जशपुरनगर 21 जुलाई 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए कहा है कि जशपुर जिले में अभी भी 144 धारा प्रभावशील है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि प्रतिबंधित है। विवाह समारोह, दशगात्र के लिए संबंधित अनुविभाग के एसडीएम से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुविभाग के एसडीएम पात्रता के आधार पर अनुमति देगें। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में भी कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या लगातार 15 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं, यदि लोग कोविड-19 के मापदंडों का पालन नहीं करेंगे तो तीसरे लहर को रोका नहीं जा सकता । कलेक्टर ने सभी से निर्देशों का पालन करने की अपील किया है। उल्लंघन करने पर संबंधित के व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही।